Saturday, December 8, 2012

स्‍पीड पोस्‍ट की डि‍लीवरी

संचार और सूचना प्रौद्योगि‍की राज्‍य मंत्री डॉ. (श्रीमती) किल्‍ली क्रुपारानी ने राज्‍य सभा में एक प्रश्‍न के लि‍खि‍त उत्‍तर में ‍बताया कि‍ बुकिंग के पश्‍चात दो दि‍नों में स्‍पीड पोस्‍ट वस्‍तुओं के वि‍तरण संबंधी मानदंड केवल ‘स्‍थानीय वस्‍तुओं’ (नगरपालि‍का क्षेत्र को कवर करते हुए) और महानगरों (दि‍ल्‍ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्‍नई, बेंगलूर और हैदराबाद) के बीच वि‍तरण होने वाली स्‍पीड पोस्‍ट वस्‍तुओं के मामले में ही लागू होते हैं। शेष भारत के लि‍ए मानदंड 4-6 दि‍न हैं। वि‍तरण के संबंध में उपलब्‍ध सूचना के अनुसार, अक्‍टूबर, 2012 में देशभर में 68 प्रति‍शत स्‍पीड पोस्‍ट वस्‍तुएं बुकिंग के दो दि‍नों के अंदर ही वि‍तरि‍त कर दी गई थीं।

Source : PIB 

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